नई दिल्ली I आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की समयसीमा को शनिवार को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया. अब आधार से पैन को 31 मार्च 2019 तक जोड़ा जा सकता है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) ने एक आदेश जारी कर यह जानकारी दी. पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की समयसीमा को सरकार ने पांचवीं बार आगे बढ़ाया है.
सीबीडीटी ने शनिवार देर रात को आयकर की धारा 119 के तहत समयसीमा आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया. इससे पहले उसने 27 मार्च को आदेश जारी किया था कि 30 जून तक आधार और पैन को आपस में जोड़ा जा सकता है. नए आदेश में कहा गया है कि इस मुद्दे पर विचार के बाद समयसीमा को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
सीबीडीटी का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें उसने आधार कार्ड से अन्य सुविधाओं को जोड़ने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2018 से आगे बढ़ाने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आधार कार्ड योजना और इससे जुड़े कानून की वैधता पर पांच जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला आने तक समयसीमा को आगे बढ़ाया जाए. सरकार ने अभी नया पैन कार्ड बनाने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को जरूरी कर दिया है. मार्च तक के अपडेटेड डेटा के अनुसार, 33 करोड़ पैन कार्ड में से 16.65 करोड़ आधार कार्ड से जोड़े जा चुके हैं.
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