रेप आरोपी बॉलीवुड एक्टर आलोकनाथ जेल जाएंगे या उनको राहत मिलेगी, इसका फैसला 26 दिसंबर को आ सकता है. मुम्बई की दिंडोशी सेशन कोर्ट में सोमवार को आलोकनाथ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने उनकी याचिका पर फैसला 26 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रख दिया है. कोर्ट क्रिसमस के बाद आलोकनाथ की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा.
सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान आलोकनाथ के वकील द्वारा दी गई दलीलों पर जवाब देने के लिए महिला प्रॉड्यूसर की वकील ने बहस की शुरुआत की.
बहस के दौरान महिला प्रोड्यूसर की वकील धृति कपाड़िया ने अलोकनाथ के वकील की दलीलों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, "पिछली सुनवाई के दौरान आलोकनाथ के वकील ने महिला प्रोड्यूसर के चरित्र पर सवाल खड़े किए थे, जो गलत हैं. उन्होंने कहा, अगर किसी महिला का चरित्र गलत हो तब भी उसका रेप नहीं किया जा सकता."
साथ ही महिला प्रॉड्यूसर की वकील ने अपनी बहस को जारी रखते हुए कहा, "अगर आलोकनाथ वाकई बेकसूर है और उन्होंने कुछ नहीं किया तो वे बिल में खरगोश की तरह क्यों छुपे है, वे बाहर क्यों नहीं आते, और कानून का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों वे हर जगह अपनी पत्नी को आगे कर रहे है".
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