नई दिल्ली. इनकम ​टैक्स​ डिपार्टमेंट ने सभी पैन कार्ड होल्डर्स को सूचना दी है कि वो डेडलाइन से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करा लें. इन दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 तक है. इसके पहले अंतिम डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया था. IT डिपार्टमेंट ने कहा है कि इन दोनों डॉक्युमेंट्स को ​ऑनलाइन के अलावा पैन सर्विस सेंटर से भी लिंक कराया जा सकता है.

ऐसे में अगर आपने भी अपना पैन और आधार एक दूसरे से लिंक नहीं कराया है तो इसे अपने नजदीकी NSDL या UTITSL के पैन सर्विस सेंटर जाकर लिंक करा लें. ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा.

डिपार्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'डेडलाइन न मिस करें! 31 मार्च 2020 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है. आप इसे बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन के जरिये या फिर अपने नजदीकी एनसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सर्विस सेंटर जाकर भी इसे लिंक करा सकते हैं.' इसके साथ ही एक वीडियो में जारी किया गया है, जिसमें दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक करने के बारे में जानकारी दी गई है.


1. सबसे पहले आपको UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN> फॉर्मेट में एक एसएमएस भेजना होगा. इसके लिए दो नंबर दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक पर आप एसएमएस भेज सकते हैं. ये नंबर 567678 और 56161 है.


2. आप e-filing पोर्टल के जरिए भी इसे लिंक करा सकते हैं. इसके लिए आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.



लग सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना
याद रहे कि अगर आपने 31 मार्च से पहले अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं कराया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है. आपके ऊपर यह जुर्माना निष्क्रिय Permanent Account Number (PAN) नंबर इस्तेमाल करने के आरोप में लगेगा.



क्या है यह नियम?
नियम के तहत अगर आपका PAN निष्क्रिय हो चुका है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत PAN नहीं दिया है. ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर PAN दिखाना अनिवार्य है.



नहीं कर सकेंगे 50,000 रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन
हां लेकिन कुछ बातें आपको जाननी चाहिए. अगर आप PAN कार्ड को बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जैसी चीजों के लिए करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपके पास निष्क्रिय PAN है और आपके बैंक अकाउंट में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है, जिसपर इनकम टैक्स की नजर पड़ती है तो आपकी मुश्किल बढ़ेगी.



यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर रहे हैं तो आपको PAN कार्ड दिखाना पड़ेगा.


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