नई दिल्ली । वित्त वर्ष 2018 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख अब बढ़कर 31 अगस्त हो चुकी है। जो लोग अपना आईटीआर फाइल कर चुके हैं उन्हें स्क्रूटनी के चलते नोटिस आने का डर हो सकता है। ऐसे में अगर आप यह पता करना चाहते हैं कि क्या आपको नोटिस आएगा या नहीं तो यह खबर आपके काम की है। इसे जानने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। यह काम अपने पैन कार्ड की मदद से कर सकते हैं।

पैन से पता करें अपनी टैक्स प्रोफाइल-
आपको बता दें कि पैन आपकी टैक्स प्रोफाइल के बारे में बताता है। केंद्र सरकार पैन की मदद से टैक्स प्रोफाइल चेक करती है। इससे वह पता लगा लेती है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद सरकार जांच में आपकी इनकम के बारे में पता लगाती है और यह सुनिश्चित करती है कि आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे।

इस तरह चेक करें नोटिस आएगा या नहीं-
इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाएं। यहां आप यह जान सकते हैं कि आपकी ओर से फाइल किया गया रिटर्न प्रोसेस हुआ है या नहीं। अगर आपने रिटर्न फाइल किया है और वो प्रोसेस नहीं हुआ तो इस स्थिति में विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। इसके लिए आपके पास लॉग इन और पासवर्ड होना चाहिए। लॉग इन न होने की सूरत में आपको वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा।

ऐसे जांचें टैक्स रिटर्न का रिकॉर्ड-
आयकर विभाग की वेबसाउट पर आप यह भी चेक कर सकते हैं कि आपका कोई आयकर रिटर्न लंबित हो नहीं है। नियम अनुसार सभी को रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर रिकॉर्ड्स में इसका स्टेटस पेंडिंग है तो विभाग की ओर से आपको नोटिस आ  सकता है। नोटिस में रिटर्न न फाइल करने की वजह पूछी जाती है।

जानना चाहते हैं अपना TDS?
आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 26एएस को देखें। इस फॉर्म में इस बात की जानकारी होती है कि आपके पैन अगेंस्ट कितना टीसीएस कितनी आय पर काटा गया है।

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