नई दिल्ली दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोग तय वक्त से ज्यादा देर तक पटाखे फोड़ते दिखे.  के वहीं पुलिस ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए दीवाली की रात पटाखा फोड़ने के आरोप में पूर्वी दिल्ली में कम से कम 40 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 400 किलो पटाखे जब्त किए हैं. वहीं उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने 56 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, वहीं 8 पटाखा बेचने वालों पर भी केस दर्ज किया है. इसके अलावा नोएडा में भी 31 लोगों को कोर्ट की अवमानना के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. हालांकि उन्हें बाद में बेल दे दी गई. इन सभी लोगों पर आरोप है कि वे रात 10 बजे के बाद पटाखे जला रहे थे.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर आइपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज होता है. इसमें सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप लगता है. यह जमानती धारा है. थाने से ही जमानत मिल सकती है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दीवाली के दिन जमकर पटाखे जलाए गए जिसका असर गुरुवार सुबह भी देखने को मिल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली और अन्य त्योहारों के मौके पर रात आठ से 10 बजे के बीच ही फटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने सिर्फ ‘ग्रीन पटाखों’ के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी थी. ग्रीन पटाखों से कम प्रकाश और ध्वनि निकलती है और इसमें कम हानिकारक केमिकल होते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लोग पटाखे फोड़ने से बाज नहीं आए.

दिल्ली की हवा एक बार फिर से ज़हरीली हो गई है. दिल्ली की हवा की गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ की श्रेणी में आ गई है. राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाके में लोगों ने रात आठ से दस बजे के बीच पटाखा फोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय-सीमा का उल्लंघन किया. दिल्ली के लगभग हर इलाके में विजिबिलिटी कम हो गई है. चारों तरफ धुआं-धुआं ही दिख रहा है.
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