वित्तीय वर्ष का अंत करीब आ रहा है और टैक्स पेयर्स अपनी टैक्स देनदारी को कम करने के लिए टैक्स सेविंग ऑप्शंस का पता लगाने में व्यस्त हैं। सेक्शन 80 (C), अधिकांश टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स कटौती का लाभ उठाने का पसंदीदा तरीका है। लेकिन, यदि आप सेक्शन 80 (C) के तहत 1.5 लाख रुपए की सीमा का भरपूर इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप कुछ अन्य टैक्स सेविंग ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं।


सेक्शन 80 डी (Section 80D)
इलाज के बढ़ते खर्च को देखते हुए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी हो गया है। इसके अलावा, यह सेक्शन 80 (D) के तहत टैक्स बचाने में भी आपकी मदद कर सकता है। सिर्फ अपने लिए दिए गए प्रीमियम पर ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी, आश्रित बच्चों और माता-पिता के लिए दिए गए प्रीमियम पर भी यह लाभ मिल सकता है।

आप अपने लिए, आश्रित बच्चों, और पत्नी के लिए दिए गए प्रीमियम पर अधिक से अधिक 25,000 रुपए तक की कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप 60 साल से कम उम्र के आश्रित माता-पिता के लिए दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अलग से 25,000 रुपए तक की कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। 
वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए, आप अधिक से अधिक 50,000 रु. तक की कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं।  लेकिन, यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि प्रीमियम का पेमेंट, कैश को छोड़कर किसी अन्य तरीके से किया गया होना चाहिए। 


सेक्शन 80 डीडी (Section 80DD)
सेक्शन 80 (DD) के तहत, एक व्यक्ति एक विकलांग आश्रित व्यक्ति के इलाज पर किए गए खर्च के बदले में टैक्स कटौती के लिए क्लेम कर सकता है। इसके लिए 75,000 रुपए की एक फिक्स्ड कटौती की सुविधा उपलब्ध है। आप गंभीर रूप से विकलांग लोगों के लिए 1,25,000 रु. तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं (उपलब्ध कटौती लाभ, लागू होने लायक शर्तों के अधीन हैं)।



सेक्शन 80 ई (Section 80E)
अपने लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए हासिल किए गए एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के पेमेंट के बदले में सेक्शन 80E के तहत कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है। दिए गए इंटरेस्ट पर कटौती के लिए क्लेम उसी वित्तीय वर्ष में करना होता है। इसके अलावा, लोन चुकाना शुरू करने के दिन से आठ साल तक इस कटौती का लाभ उठाया जा सकता है।



सेक्शन 80 जी (Section 80G)
कुछ ख़ास फंड्स, परोपकारी संस्थान, या किसी अन्य सरकार अधिसूचित फंड्स में किए गए दान पर सेक्शन 80 (G) के तहत टैक्स कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है। लेकिन, दान में दी गई रकम, समायोजित सकल कुल आय के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, नकद में दिए गए दान पर सिर्फ तभी टैक्स लाभ मिल सकता है यदि वह 2,000 रु. से कम हो।



सेक्शन 80 जीजी (Section 80GG)
आम तौर पर आप अपने नियोक्ता की तरफ से मिलने वाले HRA फॉर्म के माध्यम से HRA के लिए कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन, यदि आपको अपने नियोक्ता से HRA नहीं मिलता है तो आप आपके द्वारा किए गए किराए के पेमेंट के बदले में सेक्शन 80 (GG) के तहत कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। कटौती का लाभ उठाने के लिए फॉर्म 10BA में डिक्लेयरेशन सबमिट करना पड़ता है।

कटौती के लिए क्लेम करने की एक शर्त यह भी है कि आप, आपकी पत्नी, आपके नाबालिग बच्चे या HUF जिसके आप एक सदस्य हैं, के पास उस स्थान पर अपना एक आवासीय मकान नहीं होना चाहिए जहाँ किराए का मकान स्थित है।
Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours