केंद्र सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दी थी. इनकम टैक्स विभाग उन लोगों के पैन कार्ड्स डीएक्टिवेट कर सकता है, जिन्होंने 30 सितंबर 2019 तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है.


कुल 44 करोड़ पैन कार्ड में 20 करोड़ को अभी तक आधार नंबरों से नहीं जोड़ा जा सका है. आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब तक 24 करोड़ पैन लिंक किए जा चुके हैं. हमें संदेह है कि बड़ी संख्या में पैन कार्ड फर्जी या नकली हैं. इस वजह से हमने PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया है. बता दें कि जिन टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2019 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है, वो बिना PAN को आधार के साथ लिंक किए रिटर्न फाइनल नहीं कर सकते. इसका मतलब इनको 31 जुलाई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना ही होगा.


छठी बार बढ़ी डेडलाइन- सरकार ने छठी बार PAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई है. जून, 2018 में कहा गया था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक आधार को पैन से जोड़ना है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के स्‍टेटमेंट में कहा गया था- यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है.

ऐसे करें वेबसाइट के जरिए लिंक
सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. यहां बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के 'लिंक आधार' पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए. लॉगइन करते ही पेज खुलेगा. ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें. प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा. इसे सेलेक्ट करें. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें.



ऐसे करें मोबाइल के जरिए लिंक

आप एसएमएस बेस्‍ड सर्विस का इस्‍तेमाल करकेे अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.
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