नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब एक विधानसभा क्षेत्र के भीतर 5 पोलिंग बूथ की ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन की पर्चियों का मिलान किया जाएगा। पहले सिर्फ 1 पोलिंग बूथ पर वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान होता था। बता दें कि एक लोकसभा क्षेत्र के भीतर लगभग 5-6 विधानसभाएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए दिया है।
कोर्ट के इस निर्णय के बाद वोटों की गिनती में लगने वाले समय में इजाफा होगा, जिसकी वजह से रिजल्ट आने में देरी हो सकती है। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक पहले 23 मई के दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने थे, जिसमें अब देरी हो सकती हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अब ईवीएम का मिलान वीवीपीएटी के किया जाएगा। 
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 21 विपक्षी पार्टियों द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया और कहा कि इस याचिका को हम लंबित नहीं रख सकते हैं क्योंकि 11 अप्रैल से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
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