नई दिल्ली। कुलभूषण जाधव मामले में भारत को बुधवार को बड़ी जीत हासिल हुई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को इस सजा की समीक्षा और दोबारा विचार करने का आदेश दिया। इस मामले में अहम भूमिका निभाई सुप्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे ने, फैसले के बाद साल्वे ने एक प्रेस कांफ्रेस को संबोधित करते हुए फैसले से जुड़ीं बातों के बारे में बताया। 
जाधव मामले में भारत के अधिवक्ता हरीश साल्वे ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी देने से बचा लिया। साल्वे ने बुधवार को कहा कि वह आईएसीजे के फैसले से बेहद प्रसन्न हैं। यह फैसला जाधव की फांसी की सजा की तामील पर रोक लगाएगा और भारतीय नागरिक के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा।
लंदन में भारतीय उच्चायोग में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए साल्वे ने कहा कि फैसले में कहा गया है कि ‘जाधव को सुनाई गयी सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करना चाहिए’। इसके अनुसार उसे राजनयिक पहुंच मुहैया कराई जानी चाहिए । पाकिस्तान ने विएना समझौते का उल्लंघन किया है।
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