नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के देश भर में कुल मामले 11933 हो गये है, इनमें 10197 एक्टिव मरीज हैं. 1343 मरीज ठीक हो चुके है वहीं संक्रमण से 392 लोगों की मौत हुई है. कोविड-19 से संक्रमण के मामलों में 1118 की वृद्धि हुई है. मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से अभी भी संक्रमित मामलों की संख्या 10,197 है जबकि 1,343 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है जबकि एक व्यक्ति बाहर चला गया है. कुल मामलों में 76 विदेशी नागरिक शामिल हैं.

मंगलवार शाम से 39 व्यक्तियों की मौत हुई हैं. इनमें 18 मौतें महाराष्ट्र से, छह उत्तर प्रदेश से, चार गुजरात से, तीन मध्य प्रदेश से, दिल्ली और कर्नाटक से दो-दो और तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और मेघालय से एक-एक मौते होने की सूचना है. कुल 392 मौतों में से, महाराष्ट्र में सबसे अधिक 178 मौतें हुई हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश में 53, दिल्ली और गुजरात में 30-30, तेलंगाना में 18 मौतें हुई हैं.

पंजाब में 13 मौतें हुई हैं, तमिलनाडु में 12, जबकि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 11-11 मौतें हुई हैं. आंध्र प्रदेश में नौ मौतें, पश्चिम बंगाल में सात मौतों हुई हैं. जम्मू-कश्मीर में कोविड-19 से चार लोगों की जान गई है जबकि केरल, हरियाणा और राजस्थान में तीन-तीन लोगों की मौत हुई है. झारखंड में दो मौतें हुई हैं. मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और असम में एक-एक मौत हुई है.

देश में 170 हॉटस्पॉट जिलों की पहचान
मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की अधिकता वाले 170 हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की है. इसके अलावा संक्रमण के प्रभाव वाले 207 ऐसे जिले भी चिन्हित किये गये हैं, जो हॉटस्पॉट तो नहीं हैं लेकिन संक्रमण की वृद्धि दर को देखते हुये ये जिले संभावित हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखे जा सकते हैं. मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बुधवार को देश में अब तक सामुदायिक संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होने से इंकार किया.

उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र विशेष में संक्रमण के अधिक मामलों को सामुदायिक संक्रमण नहीं माना जा सकता है. उन्होंने कोरोना संकट से निपटने के लिये लॉकडाउन (बंद) की अवधि बढ़ाये जाने के बाद सरकार की आगामी रणनीति का खुलासा करते हुये कि 20 अप्रैल तक देश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के उपायों का सख्ती से पालन और आंकलन सुनिश्चित किया जायेगा.

थूकने पर अब जुर्माने से लेकर हत्या के प्रयास तक का लग सकता है आरोप
सार्वजनिक स्थान पर थूकने के लिए अब कुछ सौ रुपये के जुर्माने की सजा से लेकर हत्या के प्रयास तक का आरोप लगाया जा सकता है. केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन के लिए जारी अपने संशोधित दिशानिर्देशों में कहा कि यह कृत्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध होगा.

डॉक्टरों का कहना है कि खांसी और छींकने से हवा में फैलने वाली बूंदों से यह संक्रमण फैलता है. यही कारण है कि लोगों को एकदूसरे से दूरी बनाये रखने की सलाह दी जाती है. जब कोई गुटखा या पान खाने के बाद कहीं थूकता है तो इससे संक्रमण फैलने का खतरा होता है.

बिहार में आज से कोरोना की डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग
बिहार में कोरोना के संक्रमण को रोकने और इसके मरीजों की खोज के लिए राज्य सरकार अब पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर-टू-डोर अभियान चलाएगी. स्वास्थ्यकर्मी प्रत्येक घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे और मरीजों की पड़ताल करेंगे. आज से स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी. सीएम नीतीश कुमार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में मंगलवार को यह निर्णय लिया गया.

समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमितों को चिन्हित करने के लिए पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर प्रभावित जिलों सीवान, बेगूसराय, नालंदा और नवादा में डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाय. इन जिलों के सीमावर्ती जिलों में भी जो क्षेत्र प्रभावित हैं, वहां भी डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाय.
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