नई दिल्ली I देश में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. हर रोज कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हो रही है. अब तक 90 हजार से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत आज 18 मई से हो चुकी है.
कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को काफी अहम माना जा रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. 31 मई 2020 तक लॉकडाउन 4.0 लागू रहेगा. इस बार लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं तो वहीं दो नए जोन भी जोड़े गए हैं.
राज्यों को अधिकार
इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार प्रदान किए हैं. लॉकडाउन 4.0 की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला राज्य कर सकेंगे. राज्यों के पास यह भी अधिकार होगा कि वे किसी क्षेत्र विशेष को अलग-अलग जोन में बांट सकते हैं. राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है.
नए जोन
साथ ही देश में अब कोरोना वायरस के खतरे के लिहाज से पांच जोन का निर्धारण भी किया गया है. इस बार केंद्र की ओर से दो नए कंटेंटमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं. लेकिन इनके क्षेत्र का निर्धारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी. इससे पहले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन थे.
किनकी होगी इजाजत?
-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई-कॉमर्स को ग्रीन-ऑरेंज-रेड जोन में जरूरी, गैर-जरूरी सामानों को बेचने की इजाजत.
-रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत.
-सिर्फ खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे.
-शादी समारोह में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत.
-पान-गुटखा की दुकानें खोलेंगी, लेकिन सड़कों पर थूकने को लेकर सख्त हिदायत.
-घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एंबुलेंस और सुरक्षा व्यवस्था के लिए उड़ानों की इजाजत.
-शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानों को खोलने की इजाजत.
- सभी तरह के ट्रकों को अनुमति.
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