जनपद अलीगढ़ सिविल कोर्ट: एडीजे प्रथम राजीव शुक्ला की कोर्ट ने किशोरी से छेड़ छाड़ के दोषी को चार साल की सुनाई सजा,

जानकारी के अनुसार विशेष लोक अभियोजित ललित सिंह पुंडीर ने बताया कि हरदुआ गंज थाना क्षेत्र की एक किशोरी ने छेड़ छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। 

इस दौरान पीड़िता ने कहा था कि 25 मार्च 2015 को वह घर से खेत पर शौच करने जा रही थी। तभी रास्ते में सुरेंद्र उर्फ माशूका ने पकड़ कर छेड़छाड़ कर दी l खींचतान में उसके कपड़े तक फट गए तथा विरोध करने पर सुरेंद्र ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। 

पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह निर्णय सुनाया है।

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