नई दिल्ली: भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को फ्किस्ड डिपॉजिट, डिपॉजिट से साथ-साथ टैक्स बचत के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान कर रहा है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ईईई स्टेटस लाभ के साथ आता है। अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में पीपीएफ खाता का निवेश में ज्यादा सुझाव दिया जाता है। 
पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर टैक्स राहत के लिए इनकम टैक्स भरने के दौरान दावा किया जा सकता है। खाते में जमा राशि पर मिले ब्याज पर टैक्स राहत मिलती है। कुल मिलाकर पीपीएफ अकाउंट में निवेश करना किसी भी करदाता के लिए एक लाभकारी कदम है। 
एसबीआई के साथ कौन से लोग PPF अकाउंट खोल सकते हैं
कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। साथ ही बच्चों के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। हालांकि एसबीआई के मुताबिक, हिंदू संयुक्त परिवार के लिए पीपीएफ खाता नहीं खोला जा सकता है। 

एसबीआई पीपीएफ अकाउंट में कितना निवेश करना होगा
पीपीएफ अकाउंट में कम से कम 500 रुपए से लेकर अधिकत्म 1.5 लाख रुपए का सालना निवेश किया जा सकता है, जिसे उपभोक्ता 12 किस्तों के रूप में भर सकते हैं। एसबीआई ने बताया कि उपभोक्ता सालाना 1.5 लाख रुपए से ज्यादा राशि जमा नहीं करा सकते हैं। क्योंकि इससे ज्यादा की राशि पर ना तो ब्याज मिलेगा और ना ही इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट।
पीपीएफ खाते में निवेश के बाद कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स में राहत के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 88 के तहत दावा कर सकता है। बता दें कि पीपीएफ खाता 15 साल के लॉक पीरियड के साथ आता है, जिसे 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। 
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