नई दिल्ली. देश के छोटे कारोबारियों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन अब बिना डॉक्युमेंट (Business Loan) के देने की तैयारी शुरू हो गई है. सरकारी बैंकों इस स्कीम को जल्द शुरू कर सकते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जो भी कारोबारी 6 महीने तक GST रिटर्न फाइल करता है उस लोन लेने के लिए कोई भी डॉक्युमेंट दिखाने की जरुरत नहीं होगी. सूत्रों की माने तो  वित्त मंत्रालय से इस जीएसटी एक्सप्रेस लोन योजना की मंजूरी मिल चुकी हैं.

आइए जीएसटी एक्सप्रेस लोन योजना के बारे में..

क्या है योजना- GST रिटर्न फाइल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब  जीएसटी भरने वाले कारोबारियों का बैंक में रेड कारपेट के जरिए स्वागत होगा. मतलब साफ है कि 59 मिनट में लोन योजना के बाद अब बैंक जीएसटी एक्सप्रेस लोन स्कीम ला रहे है. इसके तहत बिना किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन कारोबारी ले सकेंगे.


कौन उठा सकता है इसका फायदा- वित्त मंत्रालय की तरफ से जीएसटी रिटर्न पर लोन देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. कारोबार के विस्तार के लिए सरकारी बैंकों की नई योजना जल्द आएगी. इस प्रस्ताव के मुताबिक कारोबारी, प्रोफेशनल, कंपनी या फर्म और सहकारी संस्थानों को ये सुविधा मिलेगी.


क्या है स्कीम से जुड़ी शुर्तें-कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न के आधार पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलेगी. लोन की रकम सलाना टर्नओवर, सेल्स और कोलैटरल के आधार पर तय होगी. एफडी, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र या अचल संपत्ति भी कोलैटरल है. रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट (RBLR) के ऊपर 2.25 फीसदी तक ब्याज दर हो सकती है. एक साल की अवधि वाले लोन को हर साल रिन्यू कराया जा सकेगा.

शुरू होने वाला है पायलट प्रोजेक्ट- OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स समेत कई सरकारी बैंक इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाले है.
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