नई दिल्ली: जो लोग अभी तक अपना पैन कार्ड नंबर (PAN Number) से आधार को नहीं जोड़ पाए हैं उनके लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को आयकर विभाग से आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक करने की समय सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे पहले अंतिम तारीख 30 सितंबर थी।
दरअसल आयकर रिर्टन दाखिल करने के दौरान पैन का उपयोग जरूरी होता है। सरकार ने अब आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना भी अनिर्वार्य कर दिया है। ऐसा सातवीं बार हुआ है जब सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा में बढोत्तरी की हो। पिछले वर्ष सितंबर माह के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार भी दिया था।
आपको बता दें कि आयकर कानून की धारा 139एए(2) के मुताबिक, वो प्रत्येक शख्स जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार कार्ड प्राप्त करने का योग्य है, उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी साल 31 मार्च को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में भी कहा गया था कि अगर किसी के पास आधार और पैन कार्ड दोनों हैं तो इन्हें लिंक कराना जरूरी होगा। 
कैसे कराएं लिंक
आप अगर 31 दिसंबर तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन रद्द माना जाएगा। एसएमएस के जरिए भी आप अपने आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं।  इसके लिए आपको अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPN टाइप करना होगा और स्पेस देकर अपना आधार नंबर और फिर पैन नंबर लिखना होगा। इसके बाद इसे 567678 या 56161 पर भेजना होगा। आपके पास संदेश आएगा और लिंक कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं आप  आयकर विभाग की वेबसाइट 
www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर भी लिंक करा सकते हैं।
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