नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2018-19 (Financial Year 2018-19) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त, 2019 थी. इस बार रिटर्न फाइलिंग (Return Filing) में 41% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. रिटर्न दाखिल करने के आखिरी दिन इस साल 31 अगस्त को करीब 50 लाख लोगों ने ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरा किया. लेकिन अगर आप अंतिम तारीख तक ITR भरने से चूक गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि आप अभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आइए जानतें हैं इसके बारे में सबकुछ...

जुर्माना देकर फाइल कर सकते हैं ITR
अंतिम तारीख खत्म होने के बाद अब आपके पास जुर्माना भरकर ITR फाइल करने का विकल्प है. सीबीडीटी के अनुसार, व्यक्तिगत आयकरदाता, नौकरीपेशा, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और जिन लोगों के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है, उन्हें 31 अगस्त 2019 तक अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करना था.

कितना लगेगा जुर्माना

>> अगर टैक्सपेयर्स अंतिम तारीख तक ITR फाइल नहीं करता है उस पर जुर्माना लगेगा.
>> इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 31 अगस्त 2019 के बाद 31 दिसंबर 2019 तक, ITR फाइल करते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
>> अगर आप 1 जनवरी 2020 से 30 मार्च 2020 तक ITR फाइल करते हैं तो आप 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
>> जिनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, उनको लेट फाइन के तौर 1,000 रुपये देने होंगे.

इनके लिए 30 सितंबर है अंतिम तारीख
ऐसी कंपनियां, फर्म का वर्किंग पार्टनर, इंडिविजुअल या अन्य एंटिटी जिनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग जरूरी है, उनके लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है. वहीं ऐसे एसेसीज जिन्हें सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर है.

सिर्फ 7 मिनट में भरें ITR
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स भरने वालों के लिए खास सुविधा शुरू की है. टैक्सपेयर्स अब ई-फाइलिंग के जरिये रिटर्न फाइल कर सकते हैं. यह सर्विस विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर शुरू हो गई है. इसे ‘e-filing Lite’ सुविधा का नाम दिया गया है.

रिटर्न भरने के बाद वेरिफाई करना जरूरी
ITR भरने के बाद, यूजर्स को इसे वेरिफाई करना होता है. अगर आपने फॉर्म को वेरिफाई नहीं किया तो इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक वह वैध नहीं माना जाता है. आप रिटर्न भरने के बाद आधार OTP के जरिए उसे सत्यापित कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हो. एक बार रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए इस तरीके को चुनने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर डालने के बाद आपका रिटर्न वेरिफाई हो जाएगा. इसके अलावा आप बैंक एटीएम, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और नेट बैंकिंग के जरिए भी आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं.

आपकी सालाना इनकम 2.50 लाख रुपये या इससे अधिक है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है. सीनियर सिटीजन (60 वर्ष और 80 वर्ष के बीच) के लिए लिमिट 3 लाख रुपये और 80 वर्ष से ऊपर सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 5 लाख रुपये है.
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