प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब और अन्य के खिलाफ तटीय नियमन कानून के कथित उल्लंघन को लेकर धनशोधन की जांच के संबंध में एक रिसॉर्ट और उसकी जमीन समेत 10 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्ति रत्नागिरी जिले के दापोली के मुरुड में है. बयान में कहा गया कि भूखंड की कीमत 2,73,91,000 रुपये है और उक्त भूमि पर निर्मित साई रिसॉर्ट का मूल्य 7,46,47,000 रुपये है. कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 10.20 करोड़ रुपये है.

उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं परब
परब (58) शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं. पूर्व में उन्होंने इस रिसॉर्ट से अपना जुड़ाव होने से इनकार किया था. परब महाराष्ट्र के तीन बार के विधान पार्षद हैं, और राज्य में परिवहन तथा संसदीय मामलों के विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. ईडी ने इस मामले में पूर्व में उनसे पूछताछ की थी. धन शोधन का मामला केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनिल दत्तात्रेय परब, साई रिसॉर्ट, सी कोंच रिसॉर्ट तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए दर्ज कराई गई एक शिकायत पर आधारित है. इसके अलावा, पूर्व मंत्री और अन्य के खिलाफ ‘‘महाराष्ट्र सरकार से छल करने और नुकसान पहुंचाने’’ का भी आरोप है.

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