Income Tax Return भरने के लिए आपको सबसे पहले Income Tax E-Filing वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है। यदि आप अब तक अपना Income Tax Return (ITR) जमा नहीं कर पाए हैं तो आप नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो कर अपना ITR आसानी से फाइल कर सकते हैं।

फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का प्रोसेस शुरू हो गया  है। ऐसे में आप में से कई यूजर्स होंगे जो पहली बार इनकम टैक्स भरने जा रहे होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि यह प्रोसेस नए यूजर्स के लिए बेहद आसान नहीं है। ऐसे में हम आपके लिए कुछ आसान स्टेप्स लेकर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न आराम से फाइल (रिक्वेस्ट) कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस प्रोसेस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ITR 1 और ITR 4 फॉर्म को जारी करता है, जिसे भर कर जमा करना होता है।

ITR-1 और ITR-4 फॉर्म इनकम टैक्स e-Filing वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल यूजर्स ऑनलाइन IT रिटर्न भरने के लिए कर सकते हैं। IT डिपार्टमेंट ने इस साल के लिए यह फॉर्म अप्रैल महीने की शुरुआत में रिलीज कर दिए थे। यदि आप अब तक अपना Income Tax Return (ITR) जमा नहीं कर पाए हैं तो आप नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो कर अपना ITR आसानी से फाइल कर सकते हैं।

अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले Income Tax E-Filing वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है।

सैलेरी (आय) के हिसाब से करें अपने फॉर्म का चयन

ITR-1 फॉर्म- ITR-1 फॉर्म उन लोगों के लिए हैं, जिनकी कुल एनुअल इनकम 50 लाख रुपये या उससे कम है। इस आईटीआर फॉर्म को वह व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो कंपनी का डायरेक्टर है या जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इनवेस्ट किया है।
ITR-4 फॉर्म- ITR- 4 फॉर्म उन लोगों के लिए है, जिनका अपना खद का बिजनेस है।

ऐसे भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न

पहला स्टेप:-
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।

दूसरा स्टेप:-
अब यहां आपको अपने अकाउंट को लॉग-इन करना होगा। यदि आपने इससे पहले कभी भी इस वेबसाइट में अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप अपने PAN कार्ड के जरिए अपना नया अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं।

तीसरा स्टेप:-
अब आपको Income Tax Return पेज पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको असेसमेंट ईयर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ITR फॉर्म और सबमिशन पर क्लिक करना होगा।

चौथा स्टेप:-
अब आप प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और प्री-फिल्ड फील्डस को सेलेक्ट करें। इसके बाद आप अपने मुताबिक ई-वैरिफिकेशन ऑप्शन चुन सकते हैं।

पांचवा स्टेप:-
अब आखिर में आपको अपनी सभी मांगी गई डिटेल को अच्छे से भरना होगा और इस तरह आप अपना ITR फाइल कर पाएंगे।

ध्यान दें:-
आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आपको अपने PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। इस लिंक के बिना आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना ITR 1 फॉर्म फाइल करने के लिए PAN, आधार, कंपनी की तरफ से मिला फॉर्म 16 और 26AS फॉर्म चाहिए होगा।
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