नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। क्या चिदंबरम की हिरासत बढ़ेगी या उन्हें आजादी मिलेगी इस विषय पर सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त जिरह हुई थी। अदालत से मुवक्किल के वकील ने अपील किया कि वो जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत अगर चाहे तो उन्हें हाउस अरेस्ट में भेज सकती है।
सीबीआई ने सोमवार को हिरासत की अवधि समाप्त होने पर सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। हिरासत के खिलाफ चिदंबरम के वकील ने अर्जी दी थी। लेकिन सीबीआई ने विरोध किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कानून की नजर में हर एक शख्स बराबर है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो भी फैसला किया उसके बारे में सीबीआई को जवाब देने के लिए समय चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जांच एजेंसी के लिए उचित नहीं होगा।
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