विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने उद्धव गुट के MP संजय राउत पर भी हमला बोला है.
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को कहा कि उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि बागी शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं के संदर्भ में किस घटनाक्रम को असंवैधानिक माना जाए. अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके प्रति वफादार शिवसेना विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी जांच की है, जिसने शुक्रवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कार्यवाही "मजाक" नहीं हो सकती और वह उसके आदेशों को विफल नहीं कर सकते.
क्या बोले राहुल नार्वेकर?
मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए नार्वेकर ने कहा, ''स्पीकर का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा. जल्द ही हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसको अवैध या असंवैधानिक कहा जाए. उसके बाद ही आगे कदम उठाया जा सकता है. एक बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई पूरी हो जाए, तो इस मामले में कैसे आगे बढ़ना है, इस पर एक स्पष्ट तस्वीर होगी.”
संजय राउत पर साधा निशाना
अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में उनके खिलाफ शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, नार्वेकर ने कहा, “मैं उनकी आलोचना का जवाब नहीं देना चाहता. उन्हें विधानमंडल की कार्यवाही समझ नहीं आती. सदन के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को स्पीकर के फैसले को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है. पिछले साल जून में शिंदे के नेतृत्व में हुए विद्रोह के कारण शिवसेना में विभाजन हो गया और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई.
बाद में ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री के खेमे के कई विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए स्पीकर के समक्ष याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पीकर नार्वेकर का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मंगलवार को याचिकाओं पर निर्णय लेने की समयसीमा के बारे में जानकारी देने को कहा. यदि वह संतुष्ट नहीं है तो वह एक अनिवार्य आदेश पारित करेगा. अदालत ने कहा कि समय-सारणी निर्धारित करने का विचार अयोग्यता की कार्यवाही पर सुनवाई को अनिश्चित काल तक विलंबित करना नहीं था.
18 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को समय-सारिणी बताने का निर्देश दिया था. शिंदे गुट के विधायकों सहित 56 विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला करने के लिए स्पीकर द्वारा समय-सारणी तय की जाएगी.
ठाकरे गुट ने जुलाई में शीर्ष अदालत का रुख किया और राज्य विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध तरीके से शीघ्र फैसला करने का निर्देश देने की मांग की. अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में 2022 में शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने वाले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) विधायक सुनील प्रभु की याचिका में आरोप लगाया गया था कि नार्वेकर शीर्ष के फैसले के बावजूद जानबूझकर फैसले में देरी कर रहे थे.
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