महाराष्ट्र शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में राहुल नार्वेकर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की देरी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा, हम अध्यक्ष द्वारा दिये गये कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को दशहरा अवकाश के दौरान विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा कर संशोधित कार्यक्रम देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने संशोधित शेड्यूल देने के लिए 30 अक्टूबर की तारीख दी है. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास 30 अक्टूबर को आखिरी मौका है.

क्या बोलीं सांसद सुप्रिया सुले?
इसी को लेकर आज एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का भी एक बयान सामने आया है. महाराष्ट्र में विधायकों के निलंबन से संबंधित मामले की सुनवाई पर NCP (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले का कहना है, मैं सुप्रीम कोर्ट की आभारी हूं जिस तरह से उन्होंने आज बोला है. मामला न्यायाधीन है इसलिए इसपर ज्यादा बोलना सही नहीं होगा. 30 अक्टूबर को फिर से सुनवाई है, मुझे पूरा विश्वास है- सत्यमेव जयते. हमें न्याय जरूर मिलेगा.

कोर्ट ने क्या कहा? 
चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है. यदि आप कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं, तो हमें निर्णय लेना होगा. अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए एक संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. हालांकि, संशोधित समय सारिणी आज नॉर्वेजियन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी. इसलिए चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा, “हमने 11 मई को फैसला सुनाया. उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ नहीं किया. अब यह आखिरी मौका होगा.” कोर्ट ने ये भी कहा है कि, अगर अगली सुनवाई तक ये शेड्यूल नहीं आया तो कोर्ट खुद शेड्यूल देगा.

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