नई दिल्ली. वॉट्सऐप ने कुछ दिनों पहले ही बीटा पेमेंट सर्विस शुरू की थी. इस सर्विस को बंद कराने के लिए एक थिंकटैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने को राजी हो गया है. थिंकटैंक गुड गवर्नेंस चैंबर्स ने सुप्रीम कोर्ट में वॉट्सऐप के खिलाफ याचिका दायर की थी. थिंकटैंक की शिकायत थी कि वॉट्सऐप को बीटा टेस्टिंग के लिए लाइसेंस दिया गया था ताकि वह UPI ट्रांजैक्शंस के लिए डेडिकेटेड ऐप बनाए. साथ ही इस सर्विस को अपने मेसेजिंग ऐप से जोड़े. थिंकटैंक आरोप है कि कंपनी ने रेगुलेटरी से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है.
तीन हफ्तों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा
थिंकटैंक गुड गवर्नेंस चैंबर्स की याचिका स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने RBI, NPCI और वॉट्सऐप से अगले तीन हफ्तों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है. वॉट्सऐप ने तब तक यह फैसला किया है कि जब तक कंप्लाएंस पूरा नहीं हो जाता तब तक वह इस सर्विस को शुरू नहीं करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वॉट्सऐप ने टेस्टिंग के बाद फुल सर्विस को इस महीने के अंत तक के लिए रोक दिया है. बीटा फेज में वॉट्सऐप 1 करोड़ यूजर्स ने साइनअप किया है.
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